बंद करे

मण्डी समिति

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना
मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से संचालित इस योजना के अन्तर्गत कृषकों, खेतिहर मजदूरों तथा मण्डी स्थल में कार्यरत पल्लेदारों, जो कृषि कार्य अथवा कृषि उपकरणों के संचालन में संलग्न है अथवा कृषि संबंधी बिजली उपकरणों अथवा कुओं की खुदाई अथवा गहराई बढ़ाने हेतु कार्यरत हैं अथवा ट्रैक्टर का उपयोग कृषि उत्पादन की ढुलाई/थ्रेसिंग करते समय तथा अन्य कृषि कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर और उसके फलस्वरूप शारीरिक क्षति/अपंगता/मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता हेतु योजना संचालित की जा रही है, इस योजना के अन्तर्गत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों एवं मृत्यु की दशा में उनके वैध वारिसों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत देय आर्थिक सहायता निम्नवत् है-
क्रमांक दुर्घटना का प्रकार देय सहायता राशि
1 दुर्घटना द्वारा मृत्यु होने पर रू0 300000/-
2 दुर्घटना द्वारा दोनों पैर, दोनों हाथ या दोनों आंखे या उपरोक्त में से कोई दो की क्षति होने पर रू0 75000/-
3 दुर्घटना द्वारा एक हाथ, एक पैर अथवा एक आंख की क्षति होने पर रू0 40000/-
4 दुर्घटना द्वारा एक हाथ की एक साथ चार अंगुलियों की क्षति होने पर रू0 30000/-
5 दुर्घटना द्वारा एक हाथ की एक साथ तीन अंगुली की क्षति होने पर रू0 25000/-
6 अंगुठे की क्षति होने पर रू0 20000
7 दुर्घटना द्वारा एक हाथ दो अंगुलियों की क्षति होने पर रू0 15000/-
8 किसी एक अंगुली की क्षति होने पर रू0 5000/-

मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना
इस योजना के अन्तर्गत खलिहानों में मड़ाई हेतु रखी फसल/उपज/अवशेष अंश एवं खड़ी फसल की अग्नि दुर्घटना से हुई क्षति हेतु वित्तीय सहायता, मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत देय आर्थिक सहायता निम्नवत् है-
क्रमांक अग्निकाण्ड में क्षतिग्रस्त फसल/क्षेत्रफल देय सहायता धनराशि
1 एक हेक्टेयर अर्थात् 2.5 एकड़ तक क्षतिग्रस्त होने की दशा में अधिकतम रू0 30000/- अथवा वास्तविक आॅकलित क्षति जो भी कम हो।
2 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर अर्थात् 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक क्षतिग्रस्त होने की दशा में अधिकतम रू0 40000/- अथवा वास्तविक आॅकलित क्षति जो भी कम हो।
3 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ से अधिक क्षतिग्रस्त होने की दशा में अधिकतम रू0 50000/- अथवा वास्तविक आॅकलित क्षति जो भी कम हो।