लघु सिंचाई
लघु सिंचाई विभाग, बलिया
“हर खेत को पानी, किसान की खुशहाली”
योजना का नामः मध्यम गहरी बोरिंग।
उद्देश्यः–कृषकों को सिंचाई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना।
1-इस योजना के अन्तर्गत 31 मीटर से. 60 मीटर तकं मध्यम गहरी बोरिंग, रिग मशीन द्वारा 150एम0एम0 व्यास की पी०वी०सी० केसिंग पाइप से की जाती है। बोरिंग के पश्चात कम्प्रेसर द्वारा बोरिंग का विकसन कार्य कराने के उपरान्त बोरिंग सफल होने की दशा में कृषक को हस्तानान्तरित किया जाता है।
2-इस बोरिंग से 10 हेक्टे0 सकल भूमि सिंचित किया जाना सम्भव होगा। इसमें कृषक के भूमि के अतिरिक्त आस–पास, के कृषकों की भूमि सम्मलित किया जा सकता है।
3-इस योजनान्तर्गत बोरिंग, पम्पसेट एवं पम्प हाउस आदि पर 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 75000.00 एवं जल वितरण प्रणाली पर 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 10000.00, जो कम हो अनुदान देय होगा। योजना का नामः गहरी बोरिंग।
1-इस योजना के अन्तर्गत 61 मीटर से 100 मीटर तक गहरी बोरिंग, हैवी रिग मशीन द्वारा 200×150एम0एम0 व्यास । को पी०वी०सी० केसिंग पाइप से की जाती है। बोरिंग के पश्चात कम्प्रेसर द्वारा बोरिंग का विकसन कार्य कराने के उपरान्त बोरिंग सफल होने की दशा में कृषक को हस्तानान्तरित किया जाता है। ___2-इस योजनान्तर्गत 12 हेक्टे0 सकल भूमि सिंचित किया जाना सम्भव होगा। इसमें कृषक के भूमि के अतिरिक्त आस-पास के कृषकों की भूमि सम्मलित किया जा सकता है।
3-इस योजनान्तर्गत बोरिंग, पम्पसेट एवं पम्प हाउस आदि पर 50 प्रतिशत अधिकतम रू0. 100000.00 तथा जल वितरण प्रणाली पर 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 10000.00, जो कम हो अनुदान देय होगा।
अधिक जानकारी के लिये विकास खण्ड के अवर अभियन्ता लघु सिंचाई अथवा हायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, बलिया से सम्पर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
लघु सिंचाई विभाग, बलिया
“हर खेत को पानी, किसान की खुशहाली”
योजना का नामः निःशुल्क बोरिंग
उद्देश्यः-कृषकों को सिंचाई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना।
1- इस योजना के अन्तर्गत 30 मीटर तक गहरी 110एम०एम०व्यास की बोरिंग की जाती है। … 2-इस योजना में सामान्य जाति के सीमान्त एवं लघ कषकों को, जिनकी जोत सीमा कमशः 0.2 हेक्टे0 से 1.0 हेक्टे० एवं 1.001 हे0 से 2.0 हे0 भूमि है, को लाभान्वित किया जाता है। अनुजाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को लाभान्वित करने का प्राविधान है।
3-इस योजनान्तर्गत बोरिंग पर सामान्य जाति के लघु कृषकों को रू0 5000.00, सीमान्त कृषकों को रू0 7000.00 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को रू0 10000.00 का अधिकतम अनुदान विभाग द्वारा देय है तथा शेष व्यय कृषक द्वारा वहन किया जाता है। – 4-इस योजनान्तर्गत पम्पसेट पर सामान्य जाति के लघु कृषकों को रू0 4500.00, सीमान्त कृषकों को रू0 6000.00 • तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को 50 9000.00 का अधिकतम अनुदान विभाग द्वारा देय है। .
5-इस योजनान्तर्गत वर्तमान में 25 प्रतिशत कृषकों को बोरिंग के साथ-साथ जल वितरण प्रणाली पर 90एमएम व्यास का एच0डी0पी0ई० पाइप दिया जायेगा, जिस परं 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रू0 2500.00 देय है तथा शेष 50 प्रतिशत की धनराशि कृषक द्वारा वहन किया जायेगा।
अधिक जानकारी के लिये विकास खण्ड के अवर अभियन्ता लघु सिंचाई अथवा सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, बलिया से सम्पर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।