पिछड़ा वर्ग कल्याण
-: योजनाओं पर संक्षिप्त नोट :–
1.पूर्वदशम् छात्रवृत्ति – कक्षा 9-10
(क) इसमें प्रति छात्र रू० 2,250.00/- छात्रवृत्ति दिया जाता है।
(ख) छात्र/छात्राओं के अभिभावक के वार्षिक आय रू० 2,00,000.00/- (दो लाख रूपये) से कम हो।
2.दशमोत्तर छात्रवृत्ति – कक्षा 11-12
(क) इसमें प्रति छात्र रू० 2,760.00/- छात्रवृत्ति शासन द्वारा दिया जायेगा।
(ख) शुल्क प्रतिपूर्ति प्रति छात्र रू० 530.00/- दिया जाता है।
3.दशमोत्तर छात्रवृत्ति – डिग्री कालेज व अन्य
(क) इसमें बी0ए0,बी0एस0सी0,बी0काम0 कक्षाओं में प्रति छात्र रू० 300/– की दर से वार्षिक 12 माह का छात्रवृत्ति रू० 3,600/- एंव एम0ए0,एम०एस०सी०, बी०एड० आदि में प्रति छात्र रू० 530/– की दर से वार्षिक 12 माह का रू० 6,360.00/- छात्रवृत्ति दिया जाता है।
(ख) बी0ए0,बी०एस०सी०,बी0काम0 कक्षाओं में शुल्कप्रतिपूर्ति रू0 5000, एम0ए0 में रू० 6,000.00/- तथा बी0एड0 में रू० 30,000.00/-, बी0टी0सी0 में रू० 36,000.00/- शुल्क प्रतिपूर्ति दिया जाता है।
(ग) पालिटेकनिक कक्षाओं में छात्रवृत्ति रू० 1,840.00/- एंव शुल्कप्रतिपूर्ति रू० 2,00,00.00/- दिया जाता है।
(घ) आई0टी0आई0 के छात्रों को छात्रवृत्ति रू० 480.00/- एंव शुल्क प्रतिपूर्ति 18,000 प्रति छात्र को दिया जाता है।
(ड़) ए०एन०एम०, जी0एन0एम0 के छात्रों को छात्रवृत्ति रू० 3600 .00/- एंव शुल्क प्रतिपूर्ति 20000 प्रति छात्र को दिया जाता है।
4.शादी अनुदान :-
इस योजना में लाभार्थयों को अनुदान रू० 20,000/ दिया जाता है। एक वर्ष में अधिक से अधिक दो पुत्रीयों को अनुदान दिया जा सकता है।
(क) अभिभावक एंव पुत्री की एक फोटो।
(ख) जाति प्रमाण पत्र।
(ग) आय प्रमाण पत्र। (वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080/ एंव शहरी क्षेत्र के लिए रू० 56,460/ प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए)
(घ) आधार कार्ड।
(ड़) लड़की का उम्र प्रमाण पत्र (जिसमें एसकी आय 18 वर्ष से कम न हो)
(च) अभिभावक का बैंक पासबुक की छायाप्रति ।
(छ) शादी का कार्ड।
5.ओ0 लेवल/सी0सी0सी0:-
(क) छात्र/छात्राओं के अभिभावक के वार्षिक आय रू० 2,00,000.00/- (दो लाख रूपये) से कम हो।
(ख) आवेदक पिछड़ी जाति का हो।
(ग) जनपद का निवासी हों।
(घ) आवेदक की शैक्षिक योग्यता कम से कम इण्टरमीडिएट उर्तीण हों।
(ड़) ओ0 लेवल के प्रति छात्र का रू० 15,000/ एंव सी0सी0सी0 के प्रति छात्र का रू० 3,500/- की धनराशि चयनित संस्था को व्यय की जाती है।
अधिक जानकारी के लिए :- http://backwardwelfareup.gov.in/(यहाँ क्लिक करें)